फिरोजाबाद, मार्च 31 -- नाबालिग बहनों को बेचने और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने रिश्ते के आरोपी मामा-मामी समेत पांच को दोषी पाया है। दंपती समेत तीन दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दोषी दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की सजा और नौ-नौ हजार रुपये के अर्थदंड सुनाया है। नसीरपुर थाने में एक युवक ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी पत्नी, दो बेटियों और दो बेटों को मौसेरा भाई प्रमोद कुमार पुत्र राजन सिंह निवासी पाली खुर्द थाना भरथना जनपद इटावा बहला फुसलाकर ले गया और बेच दिया। मामले की जांच के दौरान रिंकू, उसके भाई पंकज निवासीगण बहोड़ी डांडा थाना नसीरपुर और प्रमोद की पत्नी प्रेम उर्फ प्रेमवती और किशन निवासी आलूदा थाना नागल राजावतान जिला दौसा राजस्थान का नाम सामने आया।जांच के बाद नाबालिग बहनों को बरामद कर उनका बयान दर्ज किय...
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