बुलंदशहर, अप्रैल 9 -- अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने वर्ष 2012 को खुर्जा नगर क्षेत्र में बस यात्रियों को नशीला बिस्कुट खिलाकर लूटपाट करने वाले दो अभियुक्तों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रवीन कुमार राणा ने बताया कि वर्ष 2012 को खुर्जा नगर क्षेत्र में बदमाशों द्वारा रोडवेज बस के यात्रियों को नशीला बिस्कुट खिलाकर एवं चाय पिलाई गई। बस यात्रियों के बेहोश होने पर उनसे नगदी, मोबाइल आदि सामान लूट लिया गया था। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस की जांच में आरोपी चौब सिंह पुत्र राम अवतार एवं राकेश पुत्र रामपाल निवासी गांव गंज थाना कुंवरगंज(बदायूं) का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिय...