मुजफ्फरपुर, अप्रैल 15 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। बस संचालकों और चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने को परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है। यह सरकारी और निजी बसों पर लागू होगा। इसके तहत बस से यात्रा के दौरान कोई दिक्कत होने पर यात्री बेहिचक चालक व कंडक्टर से शिकायत पुस्तिका मांग सकेंगे। उसमें अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, जिसपर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।शिकायत पुस्तिका की औचक जांच परिवहन विभाग के पदाधिकारी नियमित अंतराल पर करेंगे। इसके अलावा बसों का ठहराव भी पंजीकृत बस पड़ाव स्थल पर तय समय के लिए ही होगा। अधिक समय तक ठहराव स्थल पर बसें नहीं रुक सकतीं। बस के अंदर और सभी बस पड़ावों पर किराया सूची चिपकाने का निर्देश मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन को दिया गया है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रवक्ता कामेश्वर महतो ने बताया कि नई ...