अलीगढ़, मार्च 18 -- अलीगढ़, कार्यालय संवाददाता। गंगीरी में बस के टूटे फर्श से गिरने पर हुई छात्रा की मौत के बाद संभागीय परिवहन विभाग सख्त नियम बना रहा है। अधिकारियों के मुताबिक कोई स्कूली वाहन बिना फिटनेस, परमिट के बच्चों को ले जाते पाया गया, तो उस विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ प्रशासन दीपक कुमार शाह ने बताया कि वाहनों के फिटनेस, परमिट वैध हों। बस पीले रंग में होनी चाहिए। आगे व पीछे भाग में विद्यालय बस, वाहन लिखा जाएगा। विद्यालय की पहचान के लिए बस के दोनों ओर विद्यालय का नाम लिखा हो। बस के दरवाजों पर अच्छी क्वालिटी के लॉक लगे हों। आगे के द्वारा के निचले पायदान पर हैण्डरोल लगा होना जरूरी है। बस की छत पर मजबूती से जुड़ी हुई होल्डिंग रॉड लगी होनी चाहिए। रॉड फिसलनयुक्त नहीं होनी चाहिए। बस में पारदर्शी फर...
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