मथुरा, जनवरी 22 -- दहेज की खातिर गर्भवती पत्नी को जिन्दा जलाने वाले को एडीजे एफटीसी प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह ने आजीवन करावास, जेठ को दस वर्ष व सास और ससुर को सात-सात वर्ष के कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी द्वारा की गई। सेवर भरतपुर निवासी राजेन्द्र कुमार ने अपनी पुत्री ममता उर्फ हेमलता की शादी 1 दिसंबर 2019 को ग्राम लठाकुरी थाना मगोर्रा निवासी विजय पुत्र रामकिशन के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराल वाले ममता उर्फ हेमलता से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ममता को ससुराल वाले परेशान करते थे। 12 नवंबर 2020 को बेटी की सुसारल से फोन आया कि उसकी तबियत खराब है। पिता सहित अन्य लोगों ने गांव आकर ...