औरंगाबाद, फरवरी 16 -- 69 लोगों पर दर्ज कराई गई थी नामजद प्राथमिकी, 2 मई 2012 को घटी थी घटना, 13 सालों तक चला मुकदमा, 175 तारीखें पड़ी फोटो- 16 फरवरी एयूआर 64 कैप्शन- न्यायालय से बरी किए जाने के बाद बाहर निकलते काराकाट के सांसद राजाराम सिंह औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि औरंगाबाद जिला मुख्यालय में 2 मई 2012 को प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल मामले में दर्ज प्राथमिकी से काराकाट सांसद सहित सभी 23 अभियुक्तों को न्यायालय ने बरी कर दिया। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने नगर थाना कांड संख्या-155/12 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराकाट के सांसद राजाराम सिंह, ओबरा के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह, भगवान सिंह सहित 23 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से एपीपी कामता प्रसाद सिंह और बचाव पक्ष की ओर...
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