प्रयागराज, मई 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को कोर्ट अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दोनों पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि वह बताए कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। हाईकोर्ट इस क्रिमिनल अवमानना की अर्ज़ी पर 27 मई को सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने रमेश पांडेय की तरफ से दाखिल आपराधिक अवमानना याचिका पर पारित किया है। हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर आरोप लगाया गया है कि बलिया कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदनलाल वर्मा और महासचिव बालेंदु कुमार ओझा द्वारा अनुचित तरीक़े से बार बार हड़ताल किया जाता है तथा इससे न्यायालय का काम पूरी तरह बाधित कर दिया जाता है। यह भी पढ़ें- 11 मई ...
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