धनबाद, अप्रैल 29 -- बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराजपुर में रामनवमी के दिन मोटर साइकिल जुलूस पर पथराव करने के मामले में आरोपित जेल में बंद वकार, शेख असगर, शहिद, एहसान, वारिश, जमाल, मुस्ताक आलम, इमरान शेख, इबरार, अरशद, यातुल, एयाज, नासिर व मकसूद, मोबीन, शत्रुघ्न महतो, दिनेश पात्रा, चिरंजीत राय की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश चतुर्थ प्रफुल्ल कुमार की अदालत में हुई। बचाव पक्ष से अधिवक्ता एसए मल्लिक ने बहस की। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। 27 मार्च 2026 रामनवमी के दिन शाम साढ़े छह बजे पुलिस को सूचना मिली कि मारुति क्लब आमझर अखाड़ा की ओर से निकाले गए मोटर साइकिल जुलूस पर भिखराजपुर के पास दूसरे समुदाय पथराव कर दिया गया है। यह भी पढ़ें- हमले के आरोपी की अर्जी रद्द इससे 15 ...