बलात्कार के दो दोषसिद्ध को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
खगडि़या, सितम्बर 28 -- खगड़िया । विधि संवाददाता बलात्कार के घटना को अंजाम देने वाले दो दोषियों को छह महीने के अंतराल में व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऋषि चंदन ने सोमवार को फैसला सुनाया है। सजा के बिंदू पर सरकार का पक्ष रखते हुए विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव कुमार रमण ने दोषियों को अधिकतम सजा देने की अपील की। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामविलास सिंह ने जेल में व्यतीत की गई अवधि को देखते हुए तथा दोषी के छोटे-छोटे बच्चों का ख्याल रखते हुए मामले को सेट ऑफ कर देने की अपील न्यायालय से की। मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के बीड़ी गमेल गांव निवासी सुरेन्द्र मालाकार के पुत्र राजकुमार मालाकार एवं खगड़िया जिला अन्तर्गत बेलदौर थाना क्षेत्र के पीरनगरा गांव के वकील मालाकार के पुत्र दीपक माला...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.