बर्थ रजिस्ट्रेशन में 2 साल देरी हुई तो जाना पड़ सकता है कोर्ट, संसद में नया कानून पास
नई दिल्ली, अगस्त 4 -- राज्यसभा ने मंगलवार को जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले यह विधेयक 31 जुलाई को लोकसभा से भी पारित हो चुका था। अब संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच यह विधेयक सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाना है, ताकि गलत तरीके से देर से होने वाले पंजीकरण पर रोक लगाई जा सके और सही रिकॉर्ड तैयार हो। यह भी पढ़ें- 'कॉकरोचों' के प्रदर्शन में सुरक्षित थीं लड़कियां', बीजेपी पर भड़की कांग्रेस सरकार ने साफ किया कि एक साल तक के रजिस्ट्रेशन की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह जन्...
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