नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- मुंबई में उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां रेस्टोरेंट को जन्मदिन पार्टी के दौरान एसी खराब होने के कारण ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। उपनगरीय क्षेत्र की अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि किसी भी बैंक्वेट हॉल की बुकिंग में एयर कंडीशनिंग एक जरूरी सर्विस होती है। आयोग ने यह भी साफ किया कि इस तरह की सेवा में कमी उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन है। यह भी पढ़ें- भारत-न्यूजीलैंड ने किए FTA पर हस्ताक्षर, $20 अरब का निवेश; टैरिफ मुक्त निर्यात आयोग ने रेस्टोरेंट को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 22,557 रुपये का भुगतान करे, जिस पर अगस्त 2024 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपये और कानूनी खर्च ...
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