बेगुसराय, मई 15 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने एवं पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदरएसडीओअनिल कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 15 मई की सुबह 06:00 बजे से 01 जून की सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा का कारण उल्लेखनीय है कि आईओसीएल बरौनी रिफाइनरी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा अवगत कराया गया है कि विस्तार परियोजना बीआर-09 के अंतर्गत कार्यरत कुछ संविदा श्रमिकों द्वारा रिफाइनरी के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। बरौनी रिफाइनरी एक सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग है तथा इसके संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान जिले, राज्य एवं राष्ट्र की पेट्र...