बरेली, अप्रैल 9 -- बरेली,विधि संवाददाता। मौलाना तौकीर रजा खां के बुलावे पर आये बवालियों द्वारा मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के पास पुलिस टीम पर एसिड और फायरिंग से जानलेवा हमला करने के चर्चित मामले में विशेष जज अमृता शुक्ला की विशेष कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद साजिद खान सकलैनी और आशु हुसैन की अग्रिम जमानत अर्जियों को ख़ारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि आईएमसी मुखिया तौकीर रजा खां ने 26 सितंबर 2025 धरना देने को लोगो को बुलाया था। भीड़ ने इस्लामिया मैदान में जाने को बरेली शहर में कई जगह पुलिस पर हमला कर बवाल किया था। बीते 26 सितंबर 2025 को इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडेय ने थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि जुमे की नमाज के बाद मौलाना आजाद इंटर कालेज के पास भीड़ ने इस्लामिया कालेज मैदान में जाने को पुलिस बल पर पथराव किया। ब...