बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
प्रयागराज, जून 5 -- Allahabad Highcourt: बरेली में हुए बवाल के मुख्य आरोपी और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने तौकीर रजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तौकीर पर दंगे की साजिश रचने और लोगों को उकसाने का आरोप है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया था कि 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद हिंसा सुनियोजित थी। शहर में कई स्थानों पर आगजनी, फायरिंग और पुलिस पर हमले किए गए। हिंसा के पीछे तौकीर रजा की मुख्य भूमिका थी। हिंसा से जुड़े 10 मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई। सभी में मौलाना तौकीर रजा नामजद है। पुलिस ने उसे हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। बचाव पक्ष की ओर...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.