मुजफ्फरपुर, जून 20 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गायघाट की बरुआरी पंचायत में कथित तौर पर निजी जमीन पर पंचायत सरकार भवन के निर्माण कराने के मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। बरुआरी गांव के नीतीश्वर प्रसाद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया है। पीठ ने इस याचिका की सुनवाई के लिए छह जुलाई की अगली तिथि तय की है।याचिका दाखिल करने वाले नीतीश्वर ने शुक्रवार को डीएम को आवेदन दिया। इसमें हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। वेदन में कहा है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण वाली 51 डिसमिल जमीन रामजानकी मंदिर के संचालन के लिए उनके पूर्वजों ने दी थी। यह जमीन सोखे सिंह के नाम खतियान में दर्ज है। आरोप लगाया कि भवन निर्माण विभाग ने बिना सूचना, बिना नोटिस और बि...