रांची, अगस्त 18 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने चेक बाउंस मामले में निचली अदालत से बरी किए गए आरोपी का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने शिकायतकर्ता को साक्ष्य पेश करने का एक और अवसर देते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत भेज दिया। इसके लिए शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये लागत जमा करने का निर्देश दिया गया है। शिकायतकर्ता राकेश सिन्हा के अनुसार, पुंदाग ओपी निवासी आरोपी मनीष कर्ण ने उनसे 7.19 लाख रुपये कर्ज लिया था। इसके आंशिक भुगतान के लिए दिए गए तीन लाख रुपये के चेक के बाउंस होने पर शिकायत दर्ज की गई थी। यह भी पढ़ें- Almora News: चेक बाउंस मामले में डेयरी स्वामी को छह माह की जेल कई अवसर के बावजूद शिकायतकर्ता साक्ष्य पेश नहीं कर सके। इस पर चार अप्रैल को निचली अदालत ने आरोपी को 'नो एविडेंस' के आधार पर बरी कर दिया था। न्य...