गुरुग्राम, अप्रैल 27 -- गुरुग्राम की एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाली एक महिला की ओर से अपने सहकर्मी पर रेप की एफआईआर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता महिला और आरोपी पुरुष एक ही ऑफिस के सहकर्मी हैं। दोनों के बीच सालों की जान-पहचान है। दोनों साथ में कई बार विदेश भी जा चुके हैं। इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने पाया कि इन विशेष परिस्थितियों में अपराध के लिए जरूरी तत्व मौजूद नहीं हैं।पति से चल रहा था तलाक का केस हाईकोर्ट में मई 2024 में गुरुग्राम के सेक्टर 51 के महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस एन.एस शेखावत ने पाया कि शिकायतकर्ता पहले से ही शादीशुदा थी और उसके अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उसने मई, 2016 में अपने पति के स...
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