लातेहार, फरवरी 25 -- बरवाडीह, प्रतिनिधि। बरवाडीह के संत सोल्जर पब्लिक स्कूल में बुधवार को लातेहार प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष शेष नाथ सिंह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्ग दर्शन में बाल विवाह रोकथाम को लेकर सेमिनार आयोजित की गई। बरवाडीह के पीएलभी डॉक्टर मुरारी झा ने उपस्थित छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम बना था। जो एक नवम्बर 2007 में लागू हुआ था। जिसका उद्देश्य केवल बाल विवाह को रोक लगाने के साथ -साथ इसपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना है। 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम लड़के की शादी करना कानूनन अपराध है। इस शादी में शामिल होने या इसे बढ़ावा देने पर दो वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को रोकना, ऐसे बाल विवाहों के पीड़ितों को स...