सुल्तानपुर, मार्च 25 -- सुलतानपुर। जुड़ारा के प्रधान अनिल मिश्र के घर बम फेंकने के मामले में आरोपी राज ने किशोर न्याय बोर्ड में आत्मसमर्पण कर दिया। जिसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई। प्रधान के अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय ने आरोप गंभीर बताते हुए याचिका पर विरोध जताया जिस पर बोर्ड ने राहत देने से इन्कार करते हुए आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया। कोतवाली देहात थाने के जुड़ारा गांव के प्रधान अनिल मिश्र ने बीती 10 फरवरी की रात लोहरामऊ के सूदापुर स्थित घर पर बमबारी के आरोप में दो नामजद एवं कुछ अज्ञात पर केस दर्ज कराया था।

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