गया, फरवरी 27 -- शेरघाटी की एक अदालत ने गोलीबारी और बम विस्फोट की 32 साल पुरानी एक घटना के मामले में तीन अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में शुक्रवार को बाइज्जत बरी कर दिया। अभियुक्तों को राहत देने वाला यह फैसला एडीजे-3 अमरजीत कुमार की अदालत से आया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुंदन कुमार और रवि कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहत पाने वाले अभियुक्तों में जनाद्र्धन पाठक, दिलीप पाठक और अनिरूद्ध पाठक शामिल हैं। क्या है मामला अदालती रिकार्ड के मुताबिक यह मुकदमा तत्कालीन शेरघाटी थाना (अब डोभी थाना) के अमारूत गांव का है, जहां 17 मार्च 1994 को दर्ज कराए गए मुकदमे 45/94 में शिकायतकर्ता सुरेंद्र पाठक ने पड़ोस में रहने वाले गोतिया के नौ व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया था। अभियुक्तों पर रात के समय घर पर जान मारने की नीयत से गोली चलाने और ...
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