सुल्तानपुर, मार्च 11 -- सुलतानपुर। जुड़ारा प्रधान के घर पर बम फेंकने के मामले में आरोपी अनमोल मिश्रा और राज मिश्रा की गिरफ्तारी रोकने के लिए दायर अग्रिम जमानत पर एक माह में भी पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल नहीं की। पीड़ित प्रधान के अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय ने बताया कि न्यायाधीश निशा सिंह ने सख्ती बरतते हुए पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोतवाली देहात थाने के जुड़ारा गांव के प्रधान अनिल मिश्र ने बीती 10 फरवरी की रात लोहरामऊ के सूदापुर स्थित घर पर बमबारी के आरोप में दो नामजद एवं कुछ अज्ञात पर केस दर्ज कराया था।

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