बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रही CBI, कोर्ट में नहीं टिके सबूत
नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद रहने के दौरान दूसरे का सिम प्रयोग कर कोलकाता के होटल व्यवसायी से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह ने दिया। कहा कि सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी किया गया। कोर्ट ने शुक्रवार को बबलू को बरी करते हुए आदेश में कहा कि आरोपी बीस हज़ार रुपये की एक ज़मानत दाखिल करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्णय के खिलाफ कोई अपील होती है तो आरोपी अपीलीय कोर्ट की नोटिस पर हाजिर होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन वस्तुतः अपने आरोपों को युक्तियुत्क संदेह के परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि अभियोजन का कथानक विश्वसनीय...
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