बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी केस : प्रमोद नौटियाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत, ये 5 शर्तें भी लगाईं
नैनीताल, नवम्बर 7 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बद्नीनाथ धाम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी प्रमोद नौटियाल को शुक्रवार को जमानत दे दी है। जस्टिस आलोक महरा की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मामले के अनुसार, इस वर्ष बद्नीनाथ थाने में प्रमोद नौटियाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 306, 316(5), 317(2) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप था कि मंदिर में 'थाली भेंट गणना' के दौरान वे कुछ धनराशि लेते हुए दिखाई दिए थे। यह भी पढ़ें- CCTVमें 4 बार कैश चुराते दिखा आरोपी, बद्रीनाथ मंदिर चंदा चोरी केस में नया खुलासा12 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी को 12 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी निशानदेही पर पांच ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.