बदल गया नियम, 50% चालान भरने के बाद ही लोक अदालत जा सकेंगे, 45 दिन का ही टाइम
नोएडा, जून 22 -- अगली बार जब आप सड़क पर अपने वाहन से निकलें तो यह ध्यान रखना होगा कि अब नियम तोड़ना महंगा पड़ने वाला है। सरकार ने 'चालान माफी' को लेकर नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब वाहन मालिक चालान में राहत के लिए अदालत में आवेदन तभी कर पाएंगे जब वह राज्य सरकार के पोर्टल पर तय चालान राशि का 50 प्रतिशत भुगताना कर दें। यदि आपकी गाड़ी पर 10 हजार का चालान है तो 5 हजार का भुगतान करने के बाद ही आगे राहत के लिए आप अदालत का रुख कर पाएंगे। पुलिस की ओर न्यायालय में भेजे जाने वाले चालान अधिक संख्या होने पर लोक अदालत लगती है। इसमें न्यायालय की ओर से 50 प्रतिशत से भी कम राशि जमा करा चालान को समाप्त कर दिया जाता है। कुछ समय पहले भारत सरकार की ओर से जारी गजट की जानकारी हाल ही में नोएडा में यातायात पुलिस को मिली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि केंद...
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