बदलाव: कम बोली पर 150 प्रतिशत तक सिक्योरिटी मनी होगी जमा
बागपत, मई 19 -- बागपत। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब जो फर्म जितनी कम बोली लगाएगी उसे उतनी ही अधिक अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। 10 फीसदी से कम पर कोई अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी देय नहीं है। इससे ज्यादा कम बोली लगाने पर 50 फीसदी से लेकर 150 फीसदी तक अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी देनी होगी। लोक निर्माण विभाग ने सड़कों और पुलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट से पास होने के बाद इस नियम को लागू कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए नियम के अनुसार अनुमानित लागत की तुलना में 10 प्रतिशत तक कम बोली लगाने वालों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। 10 से 15 फीसदी से कम होने पर अनुमानित लागत और बोली के अंतर का 50 फीसदी अतिरिक्त सिक्योरिटी मनी देनी होगी। 15 से ...
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