बड़े हाउसिंग एवं कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स पर सोलर पावर प्लान्ट अनिवार्य
मथुरा, मई 27 -- मथुरा, परियोजना अधिकारी यूपी नेडा संतोष कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि निदेशक यूपीनेडा लखनऊ के आदेश से प्रदेश नीति के अन्तर्गत बिल्डिंग बायलॉज 2025 में किए गए प्राविधान के अन्तर्गत जनपद की सभी रेजीडेन्शियल वेल्फेयर सोसाइटी/हाई राईज, शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थान हाउसिंग एवं कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स एवं अन्य ऐसे भवन जिनका एरिया पाँच हजार स्क्वायर मीटर अथवा उससे अधिक है, में रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कराया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अति महत्वकांक्षी कार्यक्रम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनान्तर्गत रेजीडेन्शियल वेल्फेयर सोसाइटी / हाई राईज में 500 किलोवाट तक की क्षमता के सोलर रूफटॉप की स्थापना पर रुपये 18 हजार प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम कुल रुपये नब्बे लाख मात्र का अनुदान देय है। उल्लेख...
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