बगहा, मई 19 -- बेतिया, विधि संवाददाता। सगे बड़े भाई को चाकू से गोद जख्मी कर दिया। जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को सहोदर छोटे भाई इम्तेयाज आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा ने कांड के नामजद अभियुक्त इम्तेयाज आलम को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद की सजा के साथ साथ बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त कालीबाग थानाक्षेत्र के छावनी निवासी बताया गया है। अपर लोक अभियोजक कन्हैया प्रसाद ने बताया है कि इस वाद की सूचक सजायाफ्ता की मां मिन्तुन नेशा है। यह भी पढ़ें- मामूली विवाद में भाई को चाकू मार किया जख्मी, रेफर घटना 21 जून 2022 की सुबह लगभग चार बजे की। कांड की सुचिका मिन्तुन नेशा अपने कमरे में सोई हुई थी। सुबह चार बजे सजायाफ्ता अपनी मां के रूम का दरवाजा खट...