सहारनपुर, जुलाई 17 -- सहारनपुर। सहारनपुर के बहुचर्चित कलेक्ट्रेट मस्जिद प्रकरण में नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए बेदखली के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और उपयोग के मामले में 6.41 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति वसूलने के भी आदेश दिए हैं। निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन बलपूर्वक बेदखली करेगा और जुर्माने की राशि भी नियमानुसार वसूल करेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता विनय चौहान और सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया कि जनवरी 2025 में बजरंग दल के तत्कालीन प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद की जांच की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया ग...