नई दिल्ली, जून 12 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की जनहित याचिका पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया। बटला हाउस में होने वाली तोड़फोड़ को लेकर दायर इस याचिका पर जस्टिस गिरीश काठपालिया और तेजस कारिया की बेंच ने साफ कहा कि ऐसी याचिका में सामान्य संरक्षण आदेश देना व्यक्तिगत मुकदमों को कमजोर कर सकता है। कोर्ट का मिजाज भांपते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी।'लोगों को बताएं उनके अधिकार' कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विधायक, जो खुद को जनहित में काम करने वाला बता रहे हैं, बटला हाउस के निवासियों को तीन दिनों के भीतर उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताएं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कुछ प्रभावित लोगों ने पहले ही कानूनी रास्ता अपनाया है और कुछ को राहत भी मिली है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश क...
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