गढ़वा, फरवरी 28 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजधानी रांची के महावीर टावर स्थित बजाज एलियांज जेनरल इंश्यूरेंस के शाखा प्रबंधक को शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अंदर 1.20 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर के साथ राशि का भुगतान करना होगा। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी संयुक्त रूप से दिया है। जिलांतर्गत केतार थाना क्षेत्र के ताली गांव निवासी स्वर्गीय विवेक कुमार कहार की पत्नी अंजली कुंवर ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता अंजली ने आयोग में शिकायत दर्ज कराया था कि उसके पति विवेक के नाम से बजाज मोटरसाइकिल था। उसका बीमा कंपनी से कराया था। उसके लिए बतौर प्रीमियम 1426 रुपये का भुगतान भी किय...
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