नैनीताल, अगस्त 25 -- हाईकोर्ट ने 12वीं पास मेधावी बालिकाओं को सरकार की नंदा-गौरा योजना का वित्तीय लाभ नहीं देने के मामले में उत्तराखंड सरकार से कड़े सवाल किए। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने पूछा कि पात्र बालिकाओं को अब तक योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकार के पास योजना संचालित करने को बजट नहीं है तो ऐसी योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में 25 अगस्त तक आफत बरसेगी, आज 6 जिलों में अलर्ट; अब तक 289 मौतेंयोजना का लाभ बिना देरी सभी को मिले सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मामला वर्तमान में वित्त विभाग के पास विचाराधीन है और जल्द आवश्यक बजट जारी किया जाएगा। इस पर याच...