चित्रकूट, अप्रैल 18 -- चित्रकूट, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव इला चौधरी की अगुवाई में राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर पॉक्सो एक्ट एवं शिक्षा का अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम हुआ। जिसमें बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनो, पॉक्सो अधिनियम तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गई। प्राधिकरण सचिव ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के विरुद्ध सख्त दंड का प्रावधान है। बच्चों को बताया कि अगर वह किसी प्रकार के शोषण का सामना करते हैं तो नि:संकोच शिकायत कर सकते है। यह भी पढ़ें- बाल संरक्षण से संबंधित अधिनियमों की दी जानकारी पॉक्सो अधिनियम में बच्चों की पहचान को गोपनीय रखा जाता है तथा उनकी सुरक्षा को ...
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