नई दिल्ली, अक्टूबर 23 -- गरीब बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म पर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने साफ कहा कि यूनिफॉर्म के बदले पैसे देने की नीति को मनमानी नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ इस नीति के खिलाफ लगी पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई। नई दिल्ली से आई खबर के मुताबिक यह फैसला जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की बेंच ने सुनाया। आदेश 12 अक्टूबर को पारित हुआ था। याचिका संगठन जस्टिस फॉर ऑल ने लगाई थी। संगठन ने अदालत के 23 जनवरी 2026 के फैसले को चुनौती दी थी।क्या था पूरा मामला मूल याचिका शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को लागू कराने के लिए थी। मांग थी कि निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के कोटे से दाखिला पाने वाले बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिले। साथ ही पढ़ाई का बाकी सामान भी दिया जाए। इसमें सहायता ...