आजमगढ़, अप्रैल 1 -- आजमगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंगलवार को सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल निजामाबाद में बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्राधिकरण की सचिव नितिका राजन ने छात्रों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि कारखानों, दुकानों, सार्वजनिक स्थलों पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य कराना दंडनीय अपराध है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। मुख्य विधिक प्रतिरक्षा परामर्शदाता आशीष कुमार राय ने पाक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, प्रतिरक्षा परामर्शदाता प्रणाली के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर तहसील निजामाबाद के तहसीलदार, लीगल एड डिफेन्स काउंसिल के सदस्य आदि मौजूद रहे।
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