नई दिल्ली, अगस्त 20 -- रिपोर्ट- हेमलता कौशिक दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाना या उसे नियंत्रित करने का मामला केन्द्र सरकार के दायरे में आता है, और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत का काम नहीं कि वह सरकार को इस बारे में निर्देश दे। इसके बाद उच्च न्यायालय अधिकारियों से इस पहलू पर फैसला करने को कहा। जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने केन्द्र सरकार से इसे एक आवेदन के तौर पर देखने को कहा। हालांकि पीठ ने यह काम पूरा करने के लिए अधिकारियों हेतु कोई टाइमलाइन तय करने से सीधे इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि इस विषय पर अदालत क...