नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को उद्योगपति आर वीरमणि पर लगे बच्चों के शोषण के आरोपों से जुड़े किसी भी वीडियो को पब्लिश या ब्रॉडकास्ट करने से रोक दिया। जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण ने कहा कि जनता के हित में विशेष जांच दल को हर हफ्ते एक प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए। कोर्ट ने यह निर्देश 'तुलिर चैरिटेबल ट्रस्ट' (बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम और इलाज के लिए काम करने वाली संस्था) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।जज ने मीडिया को मामले से जुड़े किसी भी वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने से रोकते हुए तुलिर की याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए मामले को 30 सितंबर के लिए तय किया।इस यह भी पढ़ें- तमिलनाडु : ग्रेनाइट कारोबारी के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी बनी बीच डीएमके ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट का रुख ...