सीतामढ़ी, मार्च 28 -- सीतामढ़ी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आरटीई (राइट टू एजुकेशन) अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब रैंडेमाइजेशन से चयनित बच्चों का नामांकन 10 अप्रैल तक किया जा सकेगा। पहले 30 मार्च तक ही नामांकन की तिथि निर्धारित था। इसको लेकर विभागीय निदेशक विक्रम विरकर ने डीईओ व एसएसए डीपीओ को आवश्यक दिशानिर्देश दिया हैं। बताया गया है कि आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1)(सी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अलाभकारी समूह एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इस सत्र में ऑनलाइन आवेदन के बाद रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से बच्चों का चयन किया गया है।विभागीय आंकड़ों के अनुसार, चयनित बच्चों में से बड़ी संख्या का अब तक नामांकन नहीं हो सका है।...
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