बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी: न्यायाधीश
मधुबनी, मई 30 -- झंझारपुर। व्यवहार न्यायालय झंझारपुर परिसर में शनिवार को अनुमंडल विधिक सेवा समिति, झंझारपुर एवं मधुबनी न्याय केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में पोस्को अधिनियम और मानव तस्करी विषय पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन में अधिक समय दीप प्रज्वलित कर किया। यह भी पढ़ें- सुरक्षित बचपन-सुरक्षित भविष्य' विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजितकार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अभिषेक रंजन ने की। उन्होंने कहा कि पोस्को अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अश्लील इशारे अथवा पोर्नोग्राफी में उपयोग करना गंभीर अप...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.