उरई, जुलाई 6 -- उरई। जिले के समस्त प्रधानाचार्य राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज एवं समस्त बोर्ड को सूचना जारी करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि हाईस्कूल नवीन वनटाइम अथवा इण्टरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त विद्यालय से लगातार 2 वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा कक्षायें संचालित नहीं करते हैं तो विद्यालय प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। डीआईओएस राजकुमार पंडित ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि जनपद में लगातार शैक्षिक सत्र 2024-25 एवं शैक्षिक सत्र 2025-26 में विद्यालय से कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं अथवा कक्षाएं संचालित नहीं किये जाने के कारण परिषद से स्व- वित्त पोषित मान्यता मान्यता प्राप्त निम्नलिखित विद्यालयों की मान्यता स्वतः समाप्त हो गई...