बच्चों की भरण-पोषण राशि बढ़ाने के मामले में पिता को राहत
नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता को अंतरिम राहत देते हुए बच्चों के भरण-पोषण बढ़ाने वाले आदेश के अमल पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक मामला लंबित है, तब तक वह 20 हजार रुपये प्रतिमाह मेंटनेंस जारी रखे। पिता को 50 हजार रुपये की बढ़ी राशि देने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने हाल ही में यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने पिता को वसूली की चल रही कार्यवाही से राहत दी है और मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर के लिए तय की है। कोर्ट ने एक प्रतिवादी को नया नोटिस भेजने की अनुमति भी दी है और निर्देश दिया कि यह नोटिस उस निचली अदालत के माध्यम से तामील कराया जाए, जहां वसूली की कार्यवाही चल रही है।पिता की ओर से वकील सुमित गहलोत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 23 जुलाई, 2026 के फैसले को च...
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