बच्चे से हैवानियत के बाद हत्या, कोर्ट ने 14 दिन में सुनाया फैसला, कुकर्मी-हत्यारे को सजा-ए-मौत
बहराइच, जुलाई 23 -- Bahraich News: यूपी के बहराइच में बच्चे हुई हैवानियत के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने महज 14 दिन में फैसला सुना दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्याधीश पॉक्सो अरविंद कुमार गौतम ने घटना को रेयर ऑफ रेयरेस्ट मानते हुए दोषी को सजा-ए-मौत सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। वारदात बीती 12 मई 2026 को कैसरगंज थाने के मंझारा तौकली के मजरे दयालपुरवा की है। कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली के मजरे दयालपुरवा निवासी सात वर्षीय बालक 12 मई 2026 की रात गांव में आई बारात के लिए चलाई जा रही फिल्म देख रहा था। इसी दौरान वह लापता हो गया। तलाश शुरू हुई तो अगले दिन उसका क्षत विक्षत शव गांव से कुछ दूर पड़ा मिला। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि बच्चे के पिता की...
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