नई दिल्ली, अक्टूबर 18 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में 42 वर्षीय आरोपी शमशाद को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर बच्चे को धमकाया। अदालत ने आरोपी को समाज के लिए खतरा मानते हुए उस पर किसी भी तरह की दया दिखाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि शमशाद पहले से ही कई मामलों में शामिल रहा है और जेल के अंदर भी उसका व्यवहार खराब था।अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन सूद की अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषी शमशाद को अपनी अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। अदालत ने आरोपी को किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार न मानते हुए कहा कि ऐसे आदतन और गंभीर अपराधी समाज के लिए खतरा हैं और उन्हें खुले में घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती।डराता-धमकाता था आरोपी मामल...