बच्चे से कुकर्म में 20 साल कैद
बरेली, अगस्त 6 -- बरेली। नाबालिग बच्चे से कुकर्म करने के मामले में विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय नम्रता अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने दोषी हंसु उर्फ हंसराज सिंह को सश्रम बीस साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर 41 हजार का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना की आधी राशि पीड़ित किशोर को देने के भी आदेश विशेष कोर्ट ने दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक शुभव मिश्रा ने बताया कि थाना सिरौली में नाबालिग बच्चे के पिता ने लीलौरा बुजुर्ग गांव के हंसु उर्फ हंसराज सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित बच्चे ने कलमबंद बयान में कहा था कि वह 21 फरवरी 2024 की शाम सात बजे डेयरी का दूध देने गया था। तभी हंसु उर्फ हंसराज सिंह उसे डराकर अपनी भूसा की कोठरी में ले गया। हंसु ने उसके साथ जबरन कुकर्म किया। हंसु ने उसे धमकाया कि उसके भाई राजेश ने दस...
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