कुशीनगर, अप्रैल 12 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने पांच साल से बालक से कुकर्म के मामले में आरोपी मनबढ़ को दोषी करार दिया है। उसकी सजा पर फैसला नहीं सुनाया जा सका, क्योंकि वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ था। अदालत ने उसे गिरफ्तार कर हाजिर करने के लिए पुलिस को आदेश दिया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो फूलबदन व अजय गुप्ता ने बताया कि मामला रामकोला थाने से संबंधित है। थाने में दर्ज कराये गए अभियोग के अनुसार 2 जुलाई 2019 को रामकोला थाना क्षेत्र के एक गांव का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर से खेत की जोताई कर रहा था। उसका पांच साल का पौत्र भी साथ था। शाम को छह बजे के आसपास उसने रमजान पुत्र सेराजुद्दीन निवासी बिहुली निस्की थाना रामकोला को साइकिल से उसे घर छोड़ने के लिए कहा। वह बच्चे को साइकिल से लेकर निकला। क...
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