सीतामढ़ी, जून 26 -- शिवहर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गुरूवार को केंद्रीय विद्यालय में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागृति स्कीम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य था, जिसके तहत विद्यालय के छात्र-छात्राओं को 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्राधिकार के अधिकार मित्र मोहन कुमार ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। पोक्सो एक्ट की बारीकियों को समझाते हुए उन्होंने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है, ताकि बच्चों को त्वरित न्याय मिल सके। इस का...