नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- सत्य निकेतन मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा 'दिल्ली के रिहायशी इलाकों का बुरा हाल है। बच्चे खेल नहीं सकते, बुज़ुर्ग टहल नहीं सकते। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को भवन निर्माण नियमों, ‌और जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के उल्लंघन और पिछले आदेशों के पालन पर की गई कार्रवाई के बारे में हलफनामा और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की।सर्डिन मछली की तरह कमरों में ठूस देते हैं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने कहा 'वह दिल्ली में जमीन के नियमों के खिलाफ इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्देश जारी करने का प्रस्ताव पर रखती है। पीठ ने कहा कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों का बुरा हाल है। बच्चे खेल नहीं सकते, बुजुर्ग टहल नहीं सकते। सत्य निकेतन में इमारत गिरने पर च...