बच्चे को मारने के प्रयास में पिता-पुत्र पर दोष सिद्ध
बगहा, जुलाई 30 -- बगहा, हमारे संवाददाता। आठ वर्षीय नाबालिग अंकित को जान से मारने की कोशिश के मामले में कोर्ट में पिता-पुत्र पर दोष सिद्ध हो गया है। जिनको आगामी 06 अगस्त को सजा सुनायी जाएगी। वैसे पिता व पुत्र दोनो हत्या के एक मामले में पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इतना ही नहीं इन पर एक अन्य मामला भी कोर्ट में चल रहा है। न्यायलीय सूत्रों की माने तो ये दोनों आदतन अपराधी हैं। दूसरी तरफ इसी मामले में तीन लोगो को साक्ष्य के आभाव मे दोषमुक्त कर दिया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि बगहा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने चौतरवा थाना कांड संख्या 100/2016 से जुड़े मारपीट और जानलेवा हमला मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया है। अदालत ने गुरु...
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