बच्चे के नाम पर चला रहे SIP? 18 साल की उम्र पूरी होते ही क्या बदलेगा, माता-पिता जरूर जान लें ये नियम
नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- बच्चों के भविष्य के लिए माता-पिता अक्सर छोटी उम्र से ही निवेश शुरू कर देते हैं। आज के समय में पढ़ाई, हायर एजुकेशन, शादी या अन्य बड़े खर्चों के लिए बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में SIP शुरू करना एक आम तरीका हो गया है। हालांकि, नाबालिग के नाम पर किया गया इंवेस्टमेंट नॉर्मल एडल्ट खाते से अलग तरीके से ऑपरेट होता है। 18 साल की उम्र तक बच्चे के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का मालिक बच्चा ही रहता है, लेकिन निवेश से जुड़े काम उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक संभालता है। आइए जरा विस्तार से इसकी गहराई को समझते हैं। यह भी पढ़ें- IPO लिस्टिंग के बाद 5% चढ़ा NSE का शेयर, जानिए खरीदें, बेचें या करें होल्ड?उम्र और पहचान से जुड़े डॉक्युमेंट्स जरूरी नाबालिग अपने नाम से म्यूचुअल फंड खाते को खुद संचालित नहीं कर सकता है। मा...
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