कानपुर, नवम्बर 29 -- कानपुर। बर्रा थानाक्षेत्र में बच्चे के अपहरण के मामले में एडीजे-24 अंशुमान पटनायक की कोर्ट ने आरोपी को चार साल कैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुलाई 2005 में दोषी ने बर्रा निवासी दुकानदार के घर में घुसकर डेढ़ साल के बेटे का अपहरण कर लिया था। आरोप था कि युवक उसकी पत्नी को बंधक बनाकर 40 हजार के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गया था, हालांकि पुलिस जांच में लूट की बात झूठी साबित हुई थी। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। बर्रा-2 निवासी प्रदीप साहू ने बर्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि 29 जुलाई 2005 को वह दुकान में थे। इस दौरान उनके घर पर कुछ युवक पहुंचे और उनके बारे में पूछा। पत्नी रेनू के मना करने पर वह धक्का देते हुए घर में घुस आए और डेढ़ साल के बेटे सुयश पर तमंचा लगाकर कैश व ज्...
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