प्रयागराज, अप्रैल 22 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 13 महीने के मासूम बच्चे अक्षित पांडेय की कस्टडी उसके पिता विपिन कुमार पांडेय को सौंपने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन ने कहा कि किसी भी बच्चे के विकास के लिए उसका अपने प्राकृतिक अभिभावक यानी पिता के साथ रहना उसके सर्वोत्तम हित में है। कोर्ट ने यह आदेश पिता की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बच्चे की मां की मृत्यु के बाद से वह अपने मौसा और मौसी के अवैध कब्जे में है। मऊ जिले के मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, याचिकाकर्ता की पत्नी दीपिका पांडेय का निधन 10 फरवरी 2025 को एक असफल आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान हो गया था। इसके बाद से ही बच्चा अपने ननिहाल पक्ष क...
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